Income Tax News – नई या पुरानी इनकम टैक्स रीजीम में से कौन अधिक लाभदायक है?

Income Tax News – नई या पुरानी इनकम टैक्स रीजीम में से कौन अधिक लाभदायक है? आपके HRA पर जवाब निर्धारित करता है.

एचआरए एक ऐसी निकासी है, जिसके लिए कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स कानूनों के तहत यह एक ऐसा निकासी है। एक्चुअल एचआरए 50 प्रतिशत (नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में 40 प्रतिशत) और एक्चुअल रेंट पेड कम से कम 10 प्रतिशत बेसिक सैलरी पर लागू होता है। एचआरए क्लेम करने वाले अधिकांश टैक्सपेयर्स को पुरानी रीजीम मदद कर सकती है।

HRA डिडक्शन के लिए सीमा तय नहीं है।

HRA को इनकम टैक्स कानूनों के तहत कोई सीमा नहीं है। एक्चुअल हर बेसिक सैलरी का पचास प्रतिशत, गैर-मेट्रो क्षेत्रों में चालिस प्रतिशत और एक्चुअल रेंट पैड में दस प्रतिशत लागू होता है ओल्ड रिज्यूम बहुत से टैक्स पेयर्स के लिए लाभदायक हो सकता है।यूनिट बजट में इनकम टैक्स की नवीनतम कटौती को अट्रैक्टिव बनाने की घोषणा की गई है। टैक्स पेयर्स जो टैक्स डिडक्शन और संस्थान का पूरा लाभ उठाते हैं, उन्हें ओल्ड टैक्स रिज्यूम अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन से पता चलता है कि भले ही ओल्ड रिज्यूम अट्रैक्टिव दिखता है लेकिन नए रिज्यूम में मध्य से हाई टैक्स ब्रैकेट वाले टैक्स पेयर्स को 13000 से 16250 अधिक टैक्स सर्विस मिल सकता है.

ओल्ड रीजन में मिलता है HRA पर डिडक्शन।

इसमें अनुमान लगाया गया है कि टैक्सपेयर हर डिडक्शन और एक्सेंप्शन का पूरा लाभ उठाते हैं, जैसे सेक्शन 80C में डेढ़ लाख रुपये, सेक्शन 80d में ₹75000 (खुद और मात पिता की हेल्थ पॉलिसी), सेक्शन 80CCD (1B) में एनपीपी में 50000 कंट्रीब्यूशन और सेक्शन 24B में होम लोन के इंटरेस्ट पर ₹200000। HRA, ओल्ड रिज्यूम में अधिक आय वाले टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा टैक्स बेनिफिट है.

मान लीजिए आप 80C और 80D सहित सभी डिडक्शन क्लेम करने के अलावा 12 लाख रुपए का HRA भी मिलता है, तो आपकी टैक्स बचत 477620 तक बढ़ जाएगी। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग चौहान ने कहा कि अधिकांश सैलेरी टैक्स पेयर्स के लिए HRA वह कारक हो सकता है जिसके आधार पर नया या पुराना रिटर्न चुना जा सकता है।

हाय नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिसकी आय पांच करोड़ से अधिक है, उसके लिए नया टैक्स रिजिम अच्छा है क्योंकि सर चार्ज 25% है जबकि पुराना रिज्यूम 37% है. हालांकि, अगर टैक्स पेयर्स एक बड़े शहर में रहता है, जहां उसे अधिक रेंट चुकाना पड़ता है तो HRA की वजह से बड़ा फर्क पड़ता है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी टैक्स पेयर की सैलरी 6 करोड़ रुपए है और वह हर महीने ₹500000 रेंट चुकता है, तो उसका ओल्ड रिज्यूम में टैक्स 2.92 लाख रुपए कम होगा. लेकिन अगर टैक्स पेयर रेंट पर नहीं रहता है और HRA का भुगतान करता है, तो उसका टैक्स घटकर लगभग 22 लाख रुपए रह जाएगा।

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HRA का टैक्स लायबिलिटी पर प्रभाव

यदि आपकी ग्रॉस सैलेरी 60 लाख रुपये है और आप 433000 रुपये का डिडक्शन 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित दाखिल करते हैं, तो आपका टैक्स पुराने रीजन में कम होगा. अगर आप 4.5 लाख रुपये का डिडक्शन 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित दाखिल करते हैं, तो आपका टैक्स लगभग 5720 रुपये कम होगा।

Income tax Refund Pending

नियमित रूप से, इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप ईमानदारी से अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर रहे हो तब आपको देरी का सामना करना पड़ता है. ताकि आप समझ सकें कि आपके आयकर रिफंड में देरी क्यों हो रही है, इस मार्गदर्शन में हम आयकर रिफंड में देरी के आम कारणों को समझाते हैं।

आयकर रिफंड में देरी के कारण

E verification pending – यह सबसे आम कारण है कि प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो सकता जब तक आपका आईटीआर ई वेरीफाई नहीं होता।

बैंक अकाउंट गलत होगा- बंद खाता या खाते पर होल्ड रिफंड को क्रेडिट करने से रोका जा सकता है अगर गलत बैंक खाते की जानकारी दी जाए।

टैक्स एयरियर – आपका रिफंड उसे बकाया टैक्स के साथ बदल सकता है अगर आपके ऊपर कोई बकाया टैक्स है। टैक्स भुगतान और घोषित टैक्स के बीच अंतर होने पर भी रिफंड देरी हो सकती है।

System error – कभी-कभी आपके बैंक या आयकर विभाग के सिस्टम में तकनीकी समस्या से भी देरी हो सकती है।

पोर्टल अपडेट्स – पोर्टल आईटी पोर्टल में अपडेट से बदलाव होने पर भी प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है.

Refund Reissue request – अगर रिफंड जारी हो गया है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ तो आपको Reissue की रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है.

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